झारखंड में मास्क ना पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, और 2 साल की जेल

एक लाख रुपए जुर्माना

झारखंड में अब Covid-19 के नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर लगेगा एक लाख रुपए का जुर्माना और दो वर्ष की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित कर दिया। और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने