झारखंड में मास्क ना पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना, और 2 साल की जेल

<p>झारखंड में अब Covid-19 के नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर लगेगा एक लाख रुपए का जुर्माना और दो वर्ष की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित कर दिया। और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले तथा मास्क न पहनने वालों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।<&sol;p>&NewLine;<p>और इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल जेल में रहना पड़ सकता है। परन्तु &comma; आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर किसी प्रकार की चैकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए। झारखंड में <strong><em>Coronavirus<&sol;em><&sol;strong> मरीजों का आंकड़ा काफी से बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। तथा सरकार ने फैसला किया है कि अब से प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा&comma; परन्तु सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।<&sol;p>&NewLine;<div data-ad-id&equals;"2485" style&equals;"text-align&colon;center&semi; margin-top&colon;px&semi; margin-bottom&colon;px&semi; margin-left&colon;px&semi; margin-right&colon;px&semi;float&colon;none&semi;" class&equals;"afw afw-ga afw&lowbar;ad afwadid-2485 "> &NewLine; &NewLine; <div class&equals;"afw&lowbar;ad&lowbar;amp&lowbar;anchor&lowbar;2485"> &NewLine; <amp-ad class&equals;"afw&lowbar;ad&lowbar;amp&lowbar;2485" width&equals;"100vw" height&equals;320 &NewLine; type&equals;"adsense" &NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8664180108762952" &NewLine; data-ad-slot&equals;"6994208482" &NewLine; data-auto-format&equals;"rspv" &NewLine; data-enable-refresh&equals;"10" &NewLine; data-full-width> &NewLine; <div overflow> &NewLine; <&sol;div> &NewLine; <&sol;amp-ad> &NewLine; <&sol;div> &NewLine; &NewLine; <&sol;div>

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