डॉक्‍टरों पर हमला करने वालों पर 3 माह से लेकर 5 साल तक होगी सजा
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डॉक्‍टरों पर हमला करने वालों पर 3 माह से लेकर 5 साल तक होगी सजा

PM Narendra Modi की अध्‍यक्षता में आज बुधवार दोपहर में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, डॉक्‍टरों और आरोग्यकर्मियों के खिलाफ अब किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. और इसलिए स्वास्थ्यकर्मियों को संरक्षण देते हुए नया अध्यादेश लाया जा रहा है. और अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला संज्ञान लेने वाला और गैर जमानती होगा. तथा इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. हमलावरों को 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है. और साथ ही 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, अगर बहुत गंभीर हमला होता है तो 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है. और ऐसे मामलों में 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना होगा. और इसकी जांच 30 दिनों में होगी और इसका फैसला 1 साल में आएगा. और गाड़ी या क्लीनिक के नुकसान पर मार्केट कॉस्ट का दोगुना हमलावरों से ही लिया जाएगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया ने, 25 लाख N-95 मास्क हैं और ढाई करोड़ मास्क का ऑर्डर दिया गया है. और सभी आरोग्यकर्मियों के परिवार का ख्याल सरकार रखना चाहती है.

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया ने यह भी जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों और उनके प्रतिनिधियों से बात की है. उन्होंने डॉक्टरों को यह विश्वास दिलाया है कि सरकार हर हाल में उनकी सुरक्षा करेगी.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कोरोना वायरस से देश को बचाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुर्भाग्यवश हमलों का सामना कर रहे हैं. और अब उनके खिलाफ हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तथा सरकार एक अध्यादेश ला रही है, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से लागू हो जाएगा.

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